Land Registry Rules: राजस्थान में 1 अप्रैल से बदलेंगे जमीन रजिस्ट्री के नियम, होगा बड़ा बदलाव
Land Registry Rules: राजस्थान में 1 अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव होगा। नए बदलावों के चलते आमजन को घंटो दफ्तरों की लाईन में नहीं लगना पड़ेगा।

Land Registry Rules: एक अप्रैल से राजस्थान में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू होंगे। नए नियमों के लागू होने के बाद लोगों को रजिस्ट्री के लिए दफ्तर में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
इसके लिए राजस्थान की भजनलाल सरकार ने निर्णय पर मुहर लगा दी है। नए आदेशों के अनुसार, जिला मुख्यालय के सभी उप पंजीयन कार्यालयों के साथ-साथ जिले के कुछ चुनिंदा उप पंजीयन कार्यालय सप्ताह में दो दिन सोमवार व शुक्रवार को 12 घंटे के लिए खुले रहेंगे।
इन 2 दिनों के दौरान कार्यालय खुलने का नया समय प्रात: 8 बजे से रात 8 बजे रहेगा। ये नए नियम नए वित्त वर्ष के साथ 1 अप्रैल को लागू होंगे। इससे रजिस्ट्री की संख्या में इजाफा होने के साथ ही प्रदेश के राजस्व में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ यानी पुराने अलवर जिले में 36 उप पंजीयन कार्यालय हैं। अलवर को इस वित्तीय वर्ष में 999 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था। जिसको लेकर राजस्व विभाग ने शानदार काम करते हुए अब तक 880 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है।
यहाँ हो रहे सर्वाधिक पंजीयन
ज़मीनों की सर्वाधिक खरीद व फरोख्त अलवर व भिवाड़ी में होती है। यहाँ पर हर दिन उप पंजीयन कार्यालय में लगभग 50 रजिस्ट्री होती हैं। हर माह का आंकड़ा 1300 रजिस्ट्री के आसपास रहता है। जिले के बाकी छोटे उप पंजीयन कार्यालयों में 10 से 15 रजिस्ट्री का आंकड़ा हर दिन रहता है।
संजय गोयल डीआईजी स्टांप के अनुसार, हमने इस वित्तीय वर्ष 999 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष करीब 880 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। सरकार के नए कार्यालय खुलने के शेड्यूल से जनता को लाभ मिलेगा। साथ ही राजस्व में भी इजाफा होगा।