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RTO Rules: राजस्थान में इस तरह की गाड़ी चलाने पर होगा 10 हजार का जुर्माना, जान लीजिए RTO के नए नियम

RTO Rules: राजस्थान में मोडिफाइड गाडियाँ चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा। आरटीओ की ओर से बड़ी कार्यवाहियों की तैयारी की जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट....

RTO Rules: राजस्थान में मोडिफाइड गाडियाँ चलाने वालों के लिए जरूरी खबर है. प्रदेश में अब मोडिफाइड गाडियाँ चलाने वालों पर आरटीओ की नजर रहेगी।

इस तरह के वाहन अगर प्रदेश की सड़कों पर दौड़ते नजर आए तो परिवहन विभाग उन पर सख्त कार्यवाही अमल में लाएगा। जानकारी के मुताबिक, आरटीओ की ओर से इन कार्यवाही को अमल में लाने के लिए उड़नदस्तों का गठन कर विशेष निर्देश दिए गए है।

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कानूनन किसी भी वाहन में अपने अनुसार बदलाव करके सड़कों पर नहीं चला सकते है। इसको लेकर चालान समेत कई सख्त प्रावधान किए गए है।

इन गाड़ियों पर यातायात पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जाती ऐसे में अब परिवहन विभाग ने कमर कस ली है ओर जल्द ही प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्यवाहियाँ देखने को मिल सकती है।

जयपुर आरटीओ अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मॉडिफाइड वाहनों के सड़क पर संचालन की अनुमति नहीं है।

नियमों के अनुसार, कंपनी की ओर से तैयार वाहन में मनमर्जी से बदलाव करना अवैध है। ऐसे वाहनों पर 10 हजार रुपए तक का चालान किया जा सकता है।

वाहनों में हाई पावर ऑडियो सिस्टम, एलईडी और लेजर लाइट जैसे शौक हाइवे पर जानलेवा बन रहे हैं। सड़कों पर अक्सर रात को ऐसे वाहन दौड़ते दिखाए देते हैं।

 

 

हाई-पावर ऑडियो सिस्टम वाहन चालकों और यात्रियों की सुनने की क्षमता को कम कर देते हैं। ऐसे में ध्यान भटक जाता है और हादसे की वजह हाई पावर ऑडियो सिस्टम बन जाता है।

 

कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि हाई पावर ऑडियो से लेस वाहनों के उपयोग को अनुमति नहीं दी जाए।

इसके अलावा वाहनों में लगी एलईडी और लेजर लाइट को भी वैध नहीं माना जाए। लेकिन राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर के अन्य जिलों में ऐसे वाहनों पर कार्रवाई नहीं होती।

पिछले दिनों राजधानी जयपुर में आरटीओ की ओर से, बाहरी राज्य की मॉडिफाइड कार पर कार्रवाई की। 1.62 करोड़ की लग्जरी कार को मॉडिफाइड कर लिया था। बाहरी राज्य की होने के साथ वाहन में मोडिफिकेशन के चलते 22 लाख का जुर्माना लगाया गया।

इन सब खबरों के बाद आप राजस्थान में इस तरह के वाहनों को संचालित करते है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, नहीं तो मोटे जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। (ब्यूरो रिपोर्ट, Agro Haryana)

 

Bhagirath Dhaka Bishnoi

Bhagirath राजस्थान के बाड़मेर से पत्रकार है। वे पिछले लम्बे समय से पत्रकारिता जगत में सक्रिय है। फिलहाल, Agro Haryana में राजस्थान व बिजनेस बीट संभाल रहे है।

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