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बड़ी खुशखबरी: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के कर्मचारियों के हक में सुनाया फैसाला, मिलेगी पक्की नौकरी

Agro Haryana,Rajasthan Employess News: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 21 साल पहले हटाए गए लोक जुम्बिश योजना के कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। जिसके तहत राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के जरिए दायर अनुमति याचिका मंगलवार को खारिज कर दी गई।

इससे प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से भर्ती किए गए राजस्थान के करीब 748 कर्मचारियों को सर्व शिक्षा अभियान में समायोजन का रास्ता क्लियर हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब इन कर्मचारियों को नियमित वेतनमान पर नियुक्ति का लाभ मिलेगा। 

जानकारी देते हुए बता दें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जे के माहेश्वरी और न्यायधीश अरविंद कुमार ने राजस्थान हाईकोर्ट के सात साल पुराने आदेश पर दखल देने से मना कर दिया। अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से परिषद की याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोक जुम्बिश से हटाए गए इन कर्मचारियों को पक्की नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 

मीडिया को जानकारी देते हुए राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने बताया कि प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए भर्ती मिलने के कारण इन कर्मचारियों को सीधे समायोजन का अधिकार नहीं था। अपने फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक शैक्षणिक कार्य करने के कारण इन कर्मचारियों को समान अवसर पाने का हकदार माना है।
 

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