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Wine Limit: घर में रख सकते है इतनी शराब की बोतले, जान लीजिए नियम

Wine Limit: पार्टी के दौरान आपने जरूर सोचा होगा कि हम घर में कितनी शराब की मात्रा रख सकते है। आज हम आपको बताएँगे देश के सभी राज्यों में घर पर शराब रखने की लिमिट, नियम व शर्ते.... 

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Agro Haryana News, Wine Limit: यदि आप घर पर पार्टी के लिए शराब लाते है तो आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा की कानूनी तौर पर हम कितनी शराब घर पर रख सकते है। भारत में शराब को घर में रखने की मात्रा लगभग हर राज्यों में अलग-अलग है। देश के कुछ राज्यों में शराब रखने की मात्रा सीमित रखी गई है वहीं, कुछ राज्यों में शर्तों के साथ छूट दी गई है। 

हालांकि कई राज्यों में लाइसेंस लेकर घर पर ज्‍यादा शराब रखने की छूट प्राप्त है। यह छूट सिर्फ व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए है। यदि आप घर पर पार्टी के लिए ज्‍यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा। शराब की खरीद, परिवहन और कब्जे के लिए भी नियम हैं। आइए जानते हैं कि बिना किसी कानूनी लफड़े के आप घर पर कितनी शराब की मात्रा रख सकते हैं।


दिल्ली: दिल्‍लीवासी घर पर 18 लीटर तक शराब (With beer and wine) रख सकते हैं। दिल्ली वाले 9 लीटर से अधिक रम, व्हिस्की, वोडका या जिन नहीं रख सकते हैं। वहीं महज एक लीटर शराब ही दिल्ली से बाहर ले जाई सकती है।

हरियाणा: प्रदेश में स्टॉक सीमा में स्थानीय शराब की 6 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली), IMFL की 18 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली, 6 से अधिक इंपोर्टेड विदेशी शराब नहीं), 12 बीयर की बोतलें (650 मिली), 6 रम की बोतलें (750 मिली), 6 वोदका/साइडर/जिन बोतलें (750 मिली) और 12 वाइन बोतलें शामिल हैं।

पंजाब: राज्य के निवासियों   को भारत में निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की दो बोतलें, बीयर का एक केस (प्रति बोतल 650 मिलीलीटर), किसी भी विदेशी शराब की दो बोतलें (1 या 5 लीटर), घरेलू शराब की दो बोतलें और ब्रांडी की एक बोतल तक रखने की अनुमति है।

उत्तर प्रदेश: यूपी में विदेशी मादक पेय पदार्थों (भारत में निर्मित और इंपोर्टेड दोनों) की कानूनी सीमा 1.5 लीटर है। वाइन के लिए यह सीमा 2 लीटर है और बीयर के लिए यह तकरीबन 6 लीटर है।

आंध्र प्रदेश: आंध्रा के निवासियों को बिना परमिट के भारत में निर्मित विदेशी शराब (IMFL) या विदेशी शराब की अधिकतम तीन बोतलें और बीयर की अधिकतम छह बोतलें रखने की अनुमति है।

अरुणाचल प्रदेश: अरुणाचल प्रदेश के आबकारी अधिनियम (Excise Act) के तहत वैध शराब लाइसेंस के बिना 18 लीटर से अधिक आईएमएफएल या देशी शराब रखना कानूनी जुर्म है।

पश्चिम बंगाल: राज्य के 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को भारत में निर्मित विदेशी शराब की अधिकतम छह बोतलें खरीदने और रखने की अनुमति है, जिनमें से प्रत्येक में 750 मिली लीटर शराब होती है। इसके अलावा उन्हें बिना लाइसेंस के 18 बीयर की बोतलें रखने की छूट है।

असम: राज्य में खुदरा बिक्री प्रति व्यक्ति प्रतिदिन IMFL की 12 बोतलों, संशोधित या विकृत स्पिरिट की 4.5 लीटर तथा 'प्रतिष्ठित' देशी स्पिरिट की 3 बोतलों (750 मिली प्रत्येक) तक कानूनी है।

गोवा: प्रदेशवासियों को अधिकतम 12 बोतल भारतीय विदेशी शराब, 24 बोतल बीयर, 18 बोतल देशी शराब तथा रेक्टीफाइड व डिनेचर्ड स्पिरिट की 6-6 बोतलें रखने की अनुमति है।

हिमाचल प्रदेश: भारी ठंड व टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के चलते यहाँ के लोगों को अधिकतम 48 बीयर की बोतलें और 36 व्हिस्की की बोतलें रखने की छूट प्राप्त है।

केरल: राज्य में शराब की अधिकतम अनुमत खपत 3 लीटर भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) और 6 लीटर बीयर है।

मध्य प्रदेश: प्रदेश में उच्च आय वाले व्यक्ति एक वार्षिक शुल्क देकर अपने घर में 100 'महंगी' शराब की बोतलें रख सकते हैं।

महाराष्ट्र: प्रदेश में शराब पीने के लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। आपके पास स्थानीय और आयातित दोनों तरह की शराब खरीदने, परिवहन करने और पीने के लिए परमिट होना चाहिए।

राजस्थान: नागरिकों को 12 बोतल या नौ लीटर IMFL रखने की अनुमति है।

जम्मू और कश्मीर: अनुमत भंडारण में भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की 12 बोतलें शामिल हैं, जिनमें 750 मिलीलीटर जेके देसी व्हिस्की (JK Desi Whiskey) और 12 बीयर की बोतलें शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 650 मिलीलीटर है।

ड्राय स्‍टेट्स: मिजोरम, गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप जैसे शराबबंदी वाले राज्यों में शराब पर पूरी तरह से बैन है। यहाँ कानून को तोड़ने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

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