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Smart Electricity Meter: स्मार्ट बिजली मीटर लगाने पर कौड़ियों के भाव मिलेगी बिजली, जुर्माना भी होगा माफ

Smart Electricity Meter: स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अब सस्ती बिजली मिल सकेगी। बिजली कंपनियों के आग्रह के बाद विद्युत विनियामक आयोग जल्द ही इस पर आधिकारिक आदेश जारी करने जा रहा है।

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Smart Electricity Meter

Agro Haryana News, Smart Electricity Meter: घर में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अब बिल में तगड़ी छूट देखने को मिलेगी। साथ ही तय लोड से ज्यादा बिजली खपत होने के बाद भी जुर्माना नहीं लगेगा। इसका आदेश जल्द ही जारी होने जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार, बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग (Bihar Electricity Regulatory Commission) ने विचार कर लिया है। आयोग का निर्णय 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। कंपनी अधिकारियों ने बताया- अब तक अगर कोई उपभोक्ता तय लोड से अधिक बिजली खपत कर रहे थे तो उनको तीन गुना तक जुर्माना लग रहा था।

वहीं, कंपनी ने कई बार छह-छह महीने का समय दिया कि बिजली उपभोक्ता अपने घर का लोड बढ़वा लें, ताकि उन्हें जुर्माना  न भुगतना पड़े। लेकिन अब कंपनी ने स्थाई रूप से 31 मार्च 2026 तक स्मार्ट मीटर लगा रखे उपभोक्ताओं को यह सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है वे तय लोड से अधिक बिजली खपत भी कर सकेंगे लेकिन उन्हें जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।


 

बिजली कंपनी ने बीते दिनों आयोग में इस बाबत एक पिटीशन दायर की थी। आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य पीएस यादव और अरुण कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि चूंकि कंपनी ने आगामी 1 अप्रैल से लागू होने वाली बिजली दर (electricity rate) के लिए दाखिल टैरिफ पीटिशन में भी इसका उल्लेख किया है।


इसलिए इस याचिका के लिए अलग से सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। मार्च में जब टैरिफ पीटिशन (tariff petition) का निर्णय आएगा तो उसमें इस पर फैसला दे दिया जाएगा। आयोग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार चूंकि कंपनी ने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने का निर्णय लिया है। पटना सहित विभिन्न जिलों में जनसुनवाई के दौरान भी लोगों ने कंपनी की ओर से दी जा रही इस सुविधा को सराहा है।

इसलिए एक महीने के भीतर इसका आदेश आ जाएगा। उपभोक्ताओं को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2007 (Bihar Electricity Supply Code 2007) में संशोधन किया जाएगा। आयोग का फैसला आते ही यह आदेश एक अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।


25 पैसे प्रति यूनिट मिलेगी छूट


अभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर (smart prepaid meter) लगा रखे उपभोक्ताओं को करीबन तीन प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस छूट के बदले अब कंपनी ने तय किया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को पोस्ट पेड मीटर (post paid meter) की तुलना में 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली दी जाए। स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु कृषि एवं वाणिज्यक उपभोक्ताओं को लगने वाले पावर फैक्टर सरचार्ज से भी मुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है।

इसके अलावा, 10 किलोवाट से अधिक से ऊपर के स्मार्ट प्रीपेड के उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे का लाभ मिलेगा। यानी यानी इस श्रेणी के उपभोक्ता दिन में बिजली की खपत करेंगे तो उन्हें सस्ती बिजली मिलेगी। उपभोक्ताओं को विद्युत के उपयोग के आधार पर कम पैसे भुगतान करना होंगे। पहली बार कंपनी ने किसी भी श्रेणी में बिजली दर में कोई वृद्धि नहीं करने का प्रस्ताव आयोग को सौंपा है।
 

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