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RTO Notice: राजस्थान में चलाया दूसरे राज्य के नंबर का वाहन तो होगा सीज, RTO ने जारी किया नोटिस

RTO Notice: राजस्थान में अगर आप दूसरे राज्य का वाहन चला रहे है तो सावधान हो जाइए। परिवहन विभाग अब बड़ी कार्यवाही करने की तैयारी में है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने एक नोटिस भी जारी किया है।

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Rajasthan News

Agro Haryana News, RTO Notice: राजस्थान में पिछले लंबे समय से दौड़ रहे दूसरे राज्यों के वाहनों पर आरटीओ नकेल कसने की तैयारी में है। कोटा जिला परिवहन विभाग ने नोटिस जारी करके कहा है कि अगर जिले में दूसरे राज्यों के नंबर के वाहन चलते दिखे तो नोटिस थमाया जाएगा। 

हाल ही में कोटा के जिला परिवहन विभाग ने 250 गाड़ियों के मालिकों को नोटिस भी जारी किए है। नोटिस में चेताया है कि दूसरे राज्य के आरटीओ में रजिस्टर्ड वाहन अगर आप कोटा जिले में चला रहे है तो आपको इसके लिए राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम 1951 (Rajasthan Motor Vehicles Tax Act 1951) के अंतर्गत  राज्य कर जमा करवाना आवश्यक है।

विभिन्न टोल बूथ, संचार डिजिटल सूचनाओं के आधार पर यह पुष्टि हुई है कि आपका वाहन राजस्थान में चल रहा है, इससे वाहन पर राज्य कर भी बकाया चल रहा है।

नहीं किया टैक्स जमा तो होगी कार्यवाही

नोटिस के अनुसार, राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 के नियम 28 (1) के अंतर्गत संबंधित मोटर मालिकों को यह सूचित किया गया है कि वे नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर आरटीओ कार्यालय समय में उपस्थित होकर राज्य का बकाया कर (RTO Tax On Other State Vehicle) जमा करें। यदि इस अवधि के भीतर कर जमा नहीं किया और कोई उचित साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

नोटिस में यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि निर्धारित समय में आपके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता या टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 13 और 13-A के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें टैक्स जमा नहीं करने पर वाहनों को सीज भी किया जा सकता है।

आदेश जारी

परिवहन विभाग की ओर से यह नोटिस उन वाहन मालिकों को जारी किया है, जो कि दूसरे राज्य से वाहनों को लाकर राजस्थान में बिना कर भुगतान किए लंबे समय से संचालित कर रहे हैं, जबकि नियम के अनुसार यदि कोई भी वाहन मालिक दूसरे राज्य से वाहन लाकर उसे राजस्थान में चला रहा है तो राजस्थान राज्य के टैक्स का 75% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होने से RTO को सख्त कदम उठाना पड़ा है।

जिले में इसको लेकर पहला आदेश हुआ जारी


आरटीओ के इस नोटिस के बाद शहर में खलबली मच गई, क्योंकि इससे पहले इस तरह के आदेश कभी जारी नहीं हुए। अब कई वाहन मालिक कोटा परिवहन कार्यालय (Kota District Transport Office) में टैक्स जमा करवाने के लिए भी पहुंच रहे हैं।

8 लाख से अधिक की कर वसूली

परिवहन विभाग की विभिन्न टीमों ने टोल बूथ व शहर में संचालित सभी कंपनियों के सर्विस सेंटर से दूसरे राज्यों के वाहनों की जानकारी लेकर उन वाहन मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। इससे कोटा परिवहन विभाग ने अभी तक करीबन 8 लाख रुपए से अधिक का टैक्स वसूल किया है। कार्यवाही लगातार जारी है।
मनीष शर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कोटा

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