दंगे या झगड़े में जल जाए कार तो ऐसे क्लेम करें insurance, जानिए नियम और शर्तें
अगर आपने भी अपने बाइक,कार का इंश्योरेंस करा रखा हैं और किसी भी दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं तो क्या इस नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस क्लेम होगा या नहीं। ऐसे में इंश्योरेंस के कुछ नियम और शर्ते होती है, तो आइए नीचे खबर में जानते है विस्तार से...

Agro Haryana, नई दिल्ली: आजकल कब, कहां और कैसे कोई दंगा या लड़ाई हो जाए ये पता लगा पाना मुश्किल है. देश में हर साल दंगों में करोड़ों का नुकसान होता है. उपद्रवी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, साथ में निजी संपत्ति को भी तहस नहस कर देते हैं. दंगों और लड़ाई-झगड़ों में गाड़ियां भी तोड़फोड़ और आगजनी का शिकार हो जाती हैं. ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जिनके वाहन बाहर सड़क किनारे खड़े होते हैं.
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी स्थिति में वाहनों को हुए नुकसान की भरपाई क्या इंश्योरेंस से होती है या नहीं? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो यहां हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं. तो आइये जानते हैं.
ये इंश्योरेंस पॉलिसी आएगी काम
दंगों में यदि आपकी कार या बाइक को नुकसान पहुंचता है तो आप भरपाई के लिए इंश्योरेंस कंपनी से आसानी से क्लेम कर सकते हैं. हालांकि, इससे जुड़ी कुछ नियम व शर्तें हैं जिसका आपको पालन करना होता है. आपको बता दें कि दंगों से होने वाले नुकसान को कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है.
अगर आपने ये इंश्योरेंस पाॅलिसी ली है तो कंपनी आपको नुकसान की भरपाई करेगी. यहां ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपने अपने वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर किया है तो इसमें आपके वाहन को होने वाले किसी भी तरह के नुकसान को कवर नहीं किया जाता है.
कैसे मिलेगा क्लेम?
अगर आपकी बाइक या कार दंगों में जला दी गई है तो ऐसे में उसकी भरपाई करने में इंश्योरेंस कंपनी आपकी मदद करेगी. आपको सबसे पहले इसकी जानकारी पुलिस को देनी होगी और एफआईआर दर्ज करवाना होगा. इंश्योरेंस क्लेम करते समय आपको एफआईआर की कॉपी कंपनी को देनी होगी. अगर आपके पास बाइक या कार की चाबी हो तो वो भी जमा करनी होगी.
आपको बता दें कि दंगों, प्राकृतिक आपदा और आग से होने वाले नुकसान के मामलों में कंपनी गाड़ी की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (IDC) का भुगतान करती है. यह इंश्योरेंस कंपनी द्वारा गाड़ी की तय की गई कीमत होती है जिसका भुगतान ग्राहक के क्लेम करने पर किया जाता है.