Gratuity Hike: हरियाणा में कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी, इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

Gratuity Update: Agro Haryana, नई दिल्ली, हरियाणा सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों को नए साल 2025 में बड़ा तोहफा दिया गया है। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ा दिया गया है। जिसको लेकर वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसके मुताबिक अब कर्मचारियों को 25 प्रतिशत से ज्यादा यानि 25 लाख तक की ग्रेच्युटी मिल सकती है। हरियाणा सरकार (Haryana Government) के इस फैसले से 72 हजार सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।
ग्रेच्युटी क्या है?
सरकार की ओर से कर्मचारी को लंबे समय तक काम करने के बदले में एकमुश्त रकम दी जाती है। जिसे ग्रेच्युटी कहा जाता है। इसे सरकार की ओर से कर्मचारी की आर्थिक मदद के लिए तौर पर दिया जाता है। जिसके बदल में सरकार की ओर से कर्मचारी के वेतन में से कोई पैसा नहीं काटा जाता है। यह पेंशन से अलग प्रकिया है।
जानिए ग्रेच्युटी का लाभ लेने के लिए क्या है शर्ते?
ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को तभी मिलती है, जब वह लगातार 5 साल नौकरी पूरी कर चुका हो। हालांकि अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है या फिर किसी वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ती है तो फिर ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी पहले भी मिल सकती है।
किन–किन परिस्थितियों कर्मचारियों को मिलती है ग्रेच्युटी ?
नियमों के मुताबिक कर्मचारी को ग्रेच्युटी तब दी जाती है जब वह रिटायर होता है लेकिन अगर कोई कर्मचारी 5 साल के बाद नौकरी छोड़ दे या उसे हटा दिया जाए तो वह ग्रेच्युटी लेने का हकदार माना जाता है। उसका नोटिस पीरियड भी ग्रेच्युटी की सेवा में गिना जाता है।
जानिए हरियाणा में किन कर्मचारियों को मिलेगा ग्रेच्युटी का लाभ?
सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के आधार पर कर्मचारियों की 25% ग्रेच्युटी बढ़ाने की तारीख 1 जनवरी 2025 रखी है। ऐसे में जो कर्मचारी 1 जनवरी 2025 के बाद रिटायर होंगे अथवा नौकरी पर रहते किसी दुर्घटना या बीमारी से उनकी मौत हो जाती है तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो कर्मचारी इस तारीख के बाद भर्ती होंगे, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।
जानिए ग्रेच्युटी लेने की क्या है प्रकिया?
ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी को 30 दिन के भीतर आवेदन करना होता है। वहीं रिटायरमेंट के 30 दिन के भीतर यह रकम देनी होती है। हालांकि, अगर कर्मचारी इस समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं कर पाता और बाद में अप्लाई करता है तो भी उसका आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता। किसी विवाद की सूरत में श्रम आयुक्त के पास अपील की जा सकती है।