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EPFO सुनाई खुशखबरी, अब 30 साल की नौकरी के बाद इतनी होगी पेंशन की रकम

ईपीएफओ के द्वारा ईपीएस की शुरुआत साल 1995 हुई थी और मौजूदा नए ईपीएफ सदस्य इस ईपीएफओ स्कीम से जुडने सकते थे। इसमें हर महीने सैलरी के साथ में डीए खाते में 12 फीसदी की दर से पीएफ खाते में जमा किया जाता है।

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EPFO सुनाई खुशखबरी, अब 30 साल की नौकरी के बाद इतनी होगी पेंशन की रकम

Agro Haryana, New Delhi  अगर आप नौकरीपैशा हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास हो सकती है। दअसल ईपीएफओ के पास रिटायरमेंट स्कीम है। यान कि कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएफओ के द्वारा चलाई जाने वाली पेँशन स्कीम है।

ये स्कीम उन सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए हैं जो कि सरकारी नौकरी करते हैं। पेंशन स्कीम का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब कर्मचारी ने कम से कम 10 सालों तक संस्था में काम किया हो।

यह काफी कम लोग ही जानते होंगे कि कर्मचारी ईपीएफओ खाते में जमा राशि का एक भाग पेंशन फंड के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम खाते में जमा होता है।

ऐसे में आप ये जानना चाहेंगे कि यदि आपके ईपीएस के लिए एक सैलरी से पैसे काटे हैं तो 20 साल, 25 साल और 30 सालों के बाद आपकी पेंशन कितनी होगी।

Employee Pension Scheme

जानकारी के लिए बता दें ईपीएफओ के द्वारा ईपीएस की शुरुआत साल 1995 हुई थी और मौजूदा नए ईपीएफ सदस्य इस ईपीएफओ स्कीम से जुडने सकते थे। इसमें हर महीने सैलरी के साथ में डीए खाते में 12 फीसदी की दर से पीएफ खाते में जमा किया जाता है।

खाते में नियोक्ता और कंपनी के द्वारा 12 फीसदी का कंट्रीब्युशन किया जाता है। कंपनी के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन में से 8.33 फीसदी की दर से कर्मचारी को पेंशन फंड दिया जाता है और बाकी का 3.67 फीसदी की रकम पीएफ खाते में जमा की जाती है।

पेंशन में क्या होगी पात्रता

इसके लिए ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए।

इसमे लगातार नहीं तो 10 सालों के लिए काम किया गया होगा।

पेंशन का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी आयु 58 साल की हो जाएगी।

जब आपकी आयु 50 सालों की हो जाएगी तो ईपीएफ से पैसा निकालना शुरु कर सकते हैं।

आप अपनी पेंशन को 2 साल के लिए स्थगित कर सकते हैं। जिसके बाद आपको हर साल 4 फीसदी की एक्स्ट्रा दर पेंशन मिलेगी।

ईपीएफओ ने कहा कि अब आपको अपनी पेंशन के लिए काफी लंबा इंतजार करना होगा। पेंशन की रकम को सभी खाते में ट्रांसफर किया गया है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम महीने के आखिर में ट्रांसफर की जाएगी। काफी बार पेंशनधारकों को छुट्टी या फिर किसी दूसरे कारणों से इंतजार करना होता है।

जानें कितनी कितनी आएगी पेंशन की रकम

मौजूदा समय में किसी भी कर्मचारी की सैलरी का कुछ हिस्सा 8.33 फीसदी ईपीएस खाते में जमा होता है। बहराल पेंशन की अधिकतम लिमिट 15 हजार रुपये है। ऐसे में यदि किसी शख्स की सैलरी 15 हजार रुपये है तो उसके पेंशन खाते में मंथली 15000 X 8.33 /100 = 1250 रुपये की जाएंगी।

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