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Delhi NCR के वाहन चालक अपने पास रख लें ये डॉक्यूमेंट्स, वरना कटेगा चालान

PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, जिनके पास वैध PUC नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि PUC नहीं है, तो आपको इसे बनवाना चाहिए। कैसे और कहां बनवा सकते हैं, यह आपको हम बताएंगे।

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Delhi NCR के वाहन चालक अपने पास रख लें ये डॉक्यूमेंट्स, वरना कटेगा चालान

Agro Haryana, New Delhi अगर आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं, तो सावधान रहें। यहां ट्रैफिक पुलिस आपको कहीं भी रोक सकती है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लागू करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड ऐक्शन रेस्पांस प्लान (GRAP) लागू किया गया है। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं भी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, और इसे दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को नियंत्रित करना है।

इसमें सख्ती बढ़ाई गई है, और दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर बाइक पैट्रोलिंग टीमें तैनात की गई हैं। वे विभिन्न पेट्रोल पंपों पर जाकर गाड़ियों का नियमित जांच करेंगी और आपसे गाड़ी के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट मांगेंगी।

PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, जिनके पास वैध PUC नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि PUC नहीं है, तो आपको इसे बनवाना चाहिए। कैसे और कहां बनवा सकते हैं, यह आपको हम बताएंगे।

PUC सर्टिफिकेट क्‍या है, कौन जारी करता है?

PUC सर्टिफिकेट यह बताता है कि आपकी गाड़ी एमिशन स्टैंडर्ड के दायरे में है। दूसरे शब्दों में, गाड़ी तय सीमा से कम प्रदूषण पैदा करती है, PUC उसका प्रमाण पत्र होता है।

PUC में लिखा होता है कि दिल्‍ली मोटर वीइकल नियमों के हिसाब से, गाड़ी के एग्जॉस्ट का प्रदूषण सीमा के दायरे में है।
PUC सर्टिफिकेट तभी जारी किया जाता है जब PUC सेंटर पर चेकिंग के दौरान गाड़ी तय सीमा के दायरे में पाई जाए। अगर गाड़ी ज्यादा प्रदूषण करती है तो गाड़ी की रिपेयरिंग या ट्यूनिंग कराने को कहा जाता है।

दिल्‍ली में PUC सर्टिफिकेट कहां बनता है?

ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट के अनुसार, दिल्‍ली के विभिन्‍न पेट्रोल पंपों और वर्कशॉप में कुल 892 पलूशन चेकिंग सेंटर हैं। सबकी लिस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें​

वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं रखा तो?

अगर PUC सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो मोटर वीइकल्‍स एक्ट, 1988 की धारा 190(2) के तहत चालान काटा जाता है।
अगर आप PUC सर्टिफिकेट नहीं दिखा सके तो 10 हजार रुपये का जुर्माना या छह महीने की जेल या दोनों हो सकता है।
एक नोटिस में ट्रांसपोर्ट विभाग ने कहा था कि PUC सर्टिफिकेट न होने की सूरत में गाड़ी के मालिक का लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा।​

PUC सर्टिफिकेट के बावजूद ज्यादा हो गाड़ी का प्रदूषण तो?
अगर वैध PUC सर्टिफिकेट के बावजूद गाड़ी ज्यादा प्रदूषण करती मिली तो सर्टिफिकेट कैंसल कर दिया जाएगा। गाड़ी मालिक को सात दिनों के भीतर नया PUC सर्टिफिकेट हासिल कराना होगा।

क्‍या EVs का भी PUC सर्टिफिकेट बनता है?

नई गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन के एक साल बाद PUC सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। दिल्‍ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार, सभी मोटर गाड़ियों (CNG समेत) में पहले रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक साल पूरा होने के बाद, वैध PUC सर्टिफिकेट कैरी करना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर यह नियम लागू नहीं होता।

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