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Bank Deposit Limit: बैंक में कैश जमा करने की नई लिमिट जारी, जानिए वरना

Cash Deposit Limit: अधिकतर लोग बैंक में कैश इसलिए जमा नहीं करते कि उन्हें लगता है कि तय सीमा से ज्यादा कैश जमा करने पर कहीं उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस ना मिल जाए। जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैश डिपॉर्जिट को लेकर नई लिमिट तय की है। जिसके तहत कैश जमा करने पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं मिलेगा। 
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Bank Deposit Limit: बैंक में कैश जमा करने की नई लिमिट जारी, जानिए वरना 
Agro Haryana News: (Deposit New Limit) महंगाई के इस दौर में भविष्य की फ्रिक करना जरूरी है। जिसके चलते हर आदमी अपने सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल कैश डिपॉजिट करने के लिए और कई बार बड़ी रकम निकालने के लिए भी करते है। 

लेकिन क्या आपको जानकारी है कि नियमों के अनुसार आप किस लिमिट तक अपने सेविंग अकांउट में कैश जमा कर सकते है। तय सीमा से ज्यादा कैश जमा करने पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल सकता है। आइए जानते है बैंक में कैश जमा करने की क्या है नई लिमिट 

सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करने की क्या है लिमिट?

इनकम टैक्स विभाग की  ओर से सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करने की नई लिमिट के अनुसार ग्राहक एक एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपये तक कैश जमा कर सकते हैं.  अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा जमा करते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट को सूचित करना होगा. ऐसा न करने पर आपके घर इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस आ सकता है। लेकिन अगर आपका करेंट अकाउंट है तो यह लिमिट 50 लाख रुपए है. 

क्यों बनाई गई है कैश जमा करने की लिमिट

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सेविंग अकाउंट में कैश जमा करने को लेकर एक लिमिट बनाई गई है। ग्राहक को तय सीमा के तहत ही सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करना होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सेविंग अकाउंट में कैश जमा करने को लेकर बनाई गई लिमिट का मुख्य उद्देश्य  सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट और वित्तीय संस्थानों के कैश ट्रांजेक्शन पर नजर रखने के लिहाज से बनाई है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और दूसरी अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए बनाई गई है। 

कितना कटेगा टीडीएस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार यदि आप एक साल में अपने सेविंग अकाउंट से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा निकालते हैं तो इस पर 2 फीसदी का टीडीएस (TDS) कटेगा. जिन्होंने पिछले तीन साल से ITR फाइल नहीं किया है, उन पर 2 फीसदी का TDS कटेगा वो भी महज 20 लाख रुपये से ज्यादा के विड्रॉल पर और अगर, ऐसे लोगों ने 1 करोड़ रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में निकाले हैं तो उन पर 5 फीसदी का TDS लगेगा.

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