RBI: जानबूझकर लोन न चुकाने वालों पर होगी कार्रवाई, गर्वनर ने सख्ती से लागू किए ये नियम
जानबूझकर लोन न चुकाने वालों को जल्द किया जाए डिफॉल्टर घोषित - आरबीआई
भारतीय रिजर्व बैंक यानि आरबीआई के मुताबिक जो लोग जानबूझकर लोन (Bank Loan) नहीं चुका रहे है उन्हें जल्द से जल्द डिफॉल्टर घोषित किया जाए ताकि ऐसे लोगों से समय रहते रिकवरी (Bank Recovery) हो सके। जानकारी के लिए बता दें कि बैंक द्वारा डिफॉल्टर श्रेणी में ऐसे कस्टमर को रखा जाता है जो अच्छी नौकरी (Job) या कारोबार होने के बाद भी बैंक से लिए लोन को जानबूझकर नहीं चुकाते है।
कब किया जाता है डिफॉल्टर, जानिए पूरा प्रोसेस
जब कोई कस्टमर बैंक से लोन लेकर तरप महीने यानि 90 दिन तक समय पर ईएमआई (EMI) का भुगतान नहीं करता है तो उसका उसका अकाउंट एनपीए (NPA account) में बदल दिया जाता है। जिसके बाद बैंक की ओर से अपनी रिकवरी प्रकिया (recovery process) शुरू की जाती है। जिसमें बैंक द्वारा लोन लेने वाले कस्टमर को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। वहीं बैंक पहले यह चैक करता है कि क्या कस्टमर लोन भरने में सक्षम है या नही मतलब जब बैंक को लगता है कि कस्टमर के पास अच्छा कारोबार या नौकरी होने के बाद भी कस्टमर जानबूझकर लोन नहीं चुका रहा है तो ऐसे कस्टमर को बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस दौरान भी लोन लेने वाले शख्स को अपना मामला पेश करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाता है।
जानबूझकर लोन न चुकाने वालों के गारंटर को भुगतनी होगी ये सजा
जानकारी के अनुसार अगर बैंक से लोन लेने के बाद कोई कस्टमर जानबूझकर लोन की रकम नहीं चुकाता है तो बैंक उसके गारंटर से वसूली कर सकता है। वहीं बैंक डिफॉल्टर की फोटो भी अपनी शाखा में प्रकाशित कर सकता है।