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RBI: बैंकों में कैश पेमेंट जमा करने वाले के लिए नए नियम जारी, आरबीआई गर्वनर ने दी जानकारी

RBI New Rule: भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों में कैश पेमेंट जमा करने वालों के लिए नए नियम जारी कर दिए गए है। जोकि 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे। 
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RBI: बैंकों में कैश पेमेंट जमा करने वाले के लिए नए नियम जारी, आरबीआई गर्वनर ने दी जानकारी
RBI News: संदीप कुमार, आरबीआई द्वारा बैंकों में नकद भुगतान को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जिसके बाद अब ऋणदाताओं के लिए प्राप्तकर्ताओं का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। यहां नकद भुगतान से मतलब ऐसे लोगों से है जिनका बैंक अकाउंट खाता नहीं है। पीटीआई की खबर के अनुसार आपको बता दें कि आरबीआई ने 'घरेलू धन हस्तांतरण' से संबंधित अपने अक्टूबर 2011 के ढांचे को संशोधित किया है।

आरबीआई द्वारा जारी नए नियम ए नवंबर से होंगे लागू (RBI News)

आरबीआई द्वारा बैंकों में नकद भुगतान को लेकर लेकर जारी नए नियम आगामी 1 नवंबर, 2024 से लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार कहा गया है कि भेजने वाला बैंक लाभार्थी के नाम और पते का रिकॉर्ड हासिल करेगा और रखेगा। नकद भुगतान सेवा के मामले में, आरबीआई ने कहा कि भेजने वाले बैंक/व्यापार संवाददाता (बीसी) अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निर्देश के अनुसार सत्यापित सेल फोन नंबर और स्व-प्रमाणित 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ (ओवीडी)' के आधार पर प्रेषक को रजिस्टर करेंगे।


क्या है आरबीआई के नए नियम (RBI Rule News)

आरबीआई द्वारा जारी नए नियमों में  कहा गया है कि प्रेषक द्वारा किए जाने वाले हर लेनदेन को प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) द्वारा मान्य किया जाना चाहिए। आरबीआई ने कहा कि इसके अलावा, प्रेषक बैंक को आईएमपीएस/एनईएफटी लेनदेन संदेश के भाग के रूप में प्रेषक का विवरण शामिल करना चाहिए। हालांकि इसमें कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर संबंधी गाइडलाइन को ढांचे के दायरे से बाहर रखा गया है।


 

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