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अगर आपके पास है इतनी संपत्ति, तो देना पड़ेगा Property Tax, जानें क्या ये नियम

भारत में लोगों के बीच प्रोपर्टी को लेकर असमानता पर काफी दिनों से बहस चल रही है। एक रिपोर्ट के हिसाब से उसमें देखें तो आर्थिक तौर पर देश में काफी असमानताएं बढ़ने लगी है। 
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अगर आपके पास है इतनी संपत्ति, तो देना पड़ेगा Property Tax, जानें क्या ये नियम
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Agro Haryana, New Delhi What is Property Tax : आज के समय में देश में जो लोग गरीब है वो और गरीब हो रहे हैं और जो अमीर हैं वो और ज्यादा अमीर हो रहे हैं। इसी असमानता को दूर करने के लिए सरकार को जिनके पास 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है उन पर दो फीसदी टैक्स और 33 फीसदी विरासत टैक्स लगा देना चाहिए।

जिससे देश में सभी लोगों के बीच समानता बढ़ने के आसार ज्यादा हो जाएंगे। अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी के अपना एक रिसर्च लेटर जारी करते हुए सुझाव दिया था कि ये सुझाव पैसे को समान रूप से लोगों में बांटने और गरीबी को दूर करने के लिए दिया है। जिसमें कहा गया है कि अगर अमीर लोगों पर टैक्स लगता है तो इस कारण से फिस्कल डेफिसिट भी कम होने लगेगा। 

भारत में प्रोपर्टी को लेकर काफी ज्यादा असमानताएं है, जिस कारण से प्रोपर्टी पैकेज को लेकर एक रिसर्च लेटर के हिसाब से 99.96 फीसदी युवाओं को टैक्स के बारे में जानकारी नहीं है। अगर ये टैक्स भरते हैं तो रेवेन्यू में काफी इजाफा होने वाला है।

जानकारी के मुताबिक अगर लोगों की बेसिक स्थिति को देखते हुए 10 करोड़ रुपये से ज्यादा संपत्ति है तो उन पर दो फीसदी सालाना टैक्स और 33 फीसदी विरासत टैक्स लगा देना चाहिए। जिससे रेवेन्यू सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 2.73 फीसदी योगदान होने वाला है। 

जानिये क्या है विरासत टैक्स?

अगर हम कई देशों में देखें तो लोगों को विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर सरकार उनसे टैक्स वसूलती है। इसी को विरासत टैक्स (Inheritance Tax) के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति विरासत की संपत्ति का हकदार होता है, उसे ही ये टैक्स देना पड़ता है।

अगर हम बात करें अमेरिका की तो यहां पर विरासत टैक्स आम नहीं है। वर्ष 2023 में अमेरिका के केवल 6 ही राज्यों में विरासत टैक्स (Inheritance Tax) लगाया गया है। इस टैक्स में पहले देखा जाता है कि मरने वाला इंसान किस राज्य में रहने वाला और उसकी संपत्ति किस राज्य में है। देखा ये भी जाता है कि मरने वाली की संपत्ति कितनी है और कीमत के साथ हकदार व्यक्ति का मरने वाले से क्या रिश्ता है। 

Inheritance Tax Calculation-

अगर एक लमिट से ज्यादा किसी के पास संपत्ति है तो उस पर विरासत टैक्स लगाया जाता है। अगर ये रकम लिमिट से कम हो तो उस व्यक्ति पर टैक्स नहीं लगने वाला है। जब संपत्ति लिमिट से ज्यादा होने लगती है तो उस पर समय समय के हिसाब से टैक्स को बढ़ाया जाता है।

इसमें अगर देखें तो शुरू में 10 फीसदी से भी कम टैक्स लगता है और संपत्ति बढ़ने के बाद ये 15 से लेकर 18 फीसदी तक होने लग जाता है। मरने वाले रिश्ता के हिसाब से भी आपका टैक्स कम या ज्यादा हो सकता है।

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