अगर आपको मिला है इनकम टैक्स का ये नोटिस, तो फटाफट करें ये काम
Agro Haryana New Delhi- वित्त वर्ष 23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी और इस तारीख तक लगभग 6.77 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे।
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हालांकि अगर विशेषज्ञों की मानें तो एनुअल इनफॉर्मेशन सिस्टम (AIS) फॉर्म का मिलान अगर आपके फाइल किए हुए रिटर्न से नहीं मिलता तो आपको आयकर विभाग स्पष्टीकरण मांगने वाले नोटिस जारी कर सकता है।
क्या है AIS?
एनुअल इनफॉर्मेशन सिस्टम (AIS) फॉर्म 26S में प्रदर्शित होता है और इसमें किसी व्यक्ति के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर जमा (टीसीएस) से संबंधित सभी जानकारी शामिल होती है।
आयकर विभाग के पहले के बयानों के मुताबिक एआईएस एक "उपयोगी" दस्तावेज है जो टैक्सपेयर की मदद कर सकता है लेकिन रिटर्न दाखिल करने के लिए इसका उपयोग जरूरी नहीं है।
क्या है परेशानी?
समझने वाली बात यह है कि एआईएस में कभी-कभी टीडीएस (TDS) प्रविष्टियों में देरी हो सकती है। इस कमी के कई कारण हो सकते हैं जैसे व्यवसायों/बैंकों के द्वारा टीडीएस काट लेने के बाद देरी से भुगतान करना इत्यादि, जिसकी वजह से एआईएस में देरी हो सकती है जिसके कारण आपके द्वारा फाइल किया हुआ आईटीआर का मिलान नहीं हो पाएगा।
कैसे करें इसका निपटान?
अगर आपके पास भी आयकर विभाग का नोटिस आता है क्योंकि आपका आईटीआर आपके एआईएस से मैच नहीं करता है इस स्थिति में आप आयकर नोटिसों को रोकने के लिए, व्यक्ति को अपडेटेड और सही जानकारी (यदि कोई हो) के साथ एक रिवाइड आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा।
इस साल टैक्स में ग्राहकों द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक रिटर्न दाखिल करने में काफी संशोधन होने की संभावना है।
ई-सत्यापन योजना पर कैसे दें प्रतिक्रिया-
ई-सत्यापन योजना के तहत सिस्टम जानकारी एकत्र करती है और उसकी सटीकता की जांच करती है। यदि फील्ड रिटर्न में कोई बेमेल या विसंगति है, तो टैक्सपेयर को नोटिस भेजा जाता है। पिछले साल करीब 66,000 करदाताओं को ई-सत्यापन नोटिस मिले थे। इसलिए, यदि करदाताओं को कोई नोटिस मिलता है, तो उन्हें निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जवाब देना चाहिए और इसे ठीक करना चाहिए।