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Delhi Old Vehicle: दिल्ली में अब नहीं चलेगी डीजल वाली पुरानी गाड़ियां, जानिए क्या है सरकारी ऐलान

Delhi Old Vehicle: दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के हिसाब से आपको बता दें कि दिल्ली में अब पुरानी डीजल वाली गाड़ियां नहीं चलेगी। भारतीय सरकार ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। चलिए नीचे खबर में जानते है क्या है पूरा सच-    

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Fact Check: दिल्ली में अब नहीं चलेगी डीजल वाली पुरानी गाड़ियां, जानिए क्या है सरकारी ऐलान  

Agro Haryana, Digital Desk- नई दिल्ली : Delhi Old Vehicle: दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। इसी बीच एक बड़ी सूचना मिली है जिसमें कहा है कि जो पेट्रोल वाहन 10 या 15 साल से पुराने है उन वाहनों को अब सड़कों से नहीं हटाया जाएगा। 

एनजीटी ने पहले इन वाहनों पर पाबंदी लगाई थी। लेकिन अब ये पाबंदी हटा दी गई है जिसे कार मालिकों को बड़ी राहत मिली है। सरकारी अधिसूचना भी इस बारे में काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था।

उसमें भी ये दावा किया गया था कि 10 से 15 साल पुरानी डीजल कारों पर बैन लगाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पाबंदी को अब खत्म कर दिया गया है और वाहन मालिकों को निजात दे दी गई है।  

जिस दस्तावेज को शेयर किया गया है उसमें यह दावा किया गया है कि जो डीजल वाहन 10 साल से या 15 साल से पुराने है उन वाहन मालिकों को 5000 रुपये फीस देकर अपनी कार की आरसी रिन्यू करवानी है।

2023 में भारत की सरकार ने यह जानकारी दे दी थी। Twitter पर भी बेसिक शिक्षा परिषद लाइव न्यूज़ के नाम से एक अकाउंट है उस पर भी सरकारी अधिसूचना की पूरी जानकारी दी गई है।

सूचना भी उसमें शेयर की गई है। उसमें लिखा गया है कि NGT की जो गाड़ियां 15 साल से या 10 साल से पुरानी है उन वाहनों की पाबंदी हटा दी गई है। आप 5000 रुपये देकर उन वाहनों की RC रिन्यू करवा ले।   

ये खबर काफी वायरल हो रही है। आउटलेट्स की वेबसाइट्स पर भी ऐसी खबरों काफी देखने को मिल गई है। जब इस वायरल सरकारी अधिसूचना की जांच की गई तो पता चला है कि ये सच नहीं झूठ है।     

जानें सरकारी सूचना क्या है- 

दिल्ली में जो गाड़ियां 10 साल या 15 साल से पुरानी है इन कारों का प्रतिबंध एनसीआर में अभी भी प्रभावी है। दिल्ली एनसीआर में अभी तक पाबंदी हटाई नहीं गई है। जो सरकारी अधिसूचना भेजी गई है वह कारों की खरीद के लिए अलग मुद्दे से जुड़ी हुई है। 

दिल्ली एनसीआर के कार मालिकों को अभी किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली-एनसीआर की पुरानी गाड़ियों से इस अधिसूचना का कोई भी तालूक नहीं है।  

 
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