Bihar News: 15 साल पुराने वाहन चालाकों के लिए नए नियम जारी, ऐसे होगा री रजिस्टेशन
15 साल पुराने वाहन चालकों के पास जो मैन्युअल आरसी वाले वाहन को उनको अब री-रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। काफी ज्यादा समय से ये वाहन चलाए जा रहे है इसलिए पटना मुख्यालय ने इन वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन करने के काम को शुरु कर दिया है।
किन वाहनों का होगा री-रजिस्ट्रेशन
जो वाहन 15 साल से पुराने है उन वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे वाहनों को भी जांच करने के आदेश जो इंजन, गियरबॉक्स आदि के वजन को उठाते है। इससे जिले के 500 वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। डीटीओ सुशील कुमार ने कहा है कि वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन शुरु हो गया है।
मालिकों को मिली निजात
वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन के आदेश के बाद लगभग पांच सौ वाहन मालिकों को निजात मिली है। पहले वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण वाहनों को री-रजिस्ट्रेशन के लिए पटना भेजा गया था। वहां उनकी जांच की गई थी लेकिन अब री-रजिस्ट्रेशन फिर से शुरु हो गया है।
लॉगबुक देना हुआ जरुरी
जिन वाहनों को कोषांग में लॉगबुक दाखिल किया गया था उन वाहनो का अब भुगतान किया जाएगा। भुगतान की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। लोकसभा के चुनाव के कारण ऐसा किया गया था। लेकिन 40 प्रतिशत वाहन मालिकों ने लॉगबुक नहीं बनाया था।
उन वाहन मालिकों को डीटीओ सुशील कुमार ने कहा कि आपको जल्दी से लॉगबुक देना होगा, आप लॉगबुक देंगे तभी भुगतान करनी की प्रक्रिया को तेजी से शुरु कर दिया जाएगा।