Delhi में 3 दिन का लॉकडाउन, लोगों के आने-जाने पर लागू हुआ ये नियम
आवश्यक सेवाओं की अनुमति-
सोमवार को स्पेशल पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक) ने कहा कि 25 अगस्त को पुलिस द्वारा जारी ट्रैफिक एडवाइजरी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाएं, जैसे डाक और मेडिकल सर्विस और पैथ लैब द्वारा सैंपल कलेक्शन की अनुमति पूरी दिल्ली में रहेगी।
दवाओं के ऑर्डर पर छूट-
पुलिस के अनुसार, इस दौरान ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, दवाओं की ऑनलाइन सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं है। आवश्यक सेवाओं के लिए दी गई वैध अनुमतियों को जारी रखा जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर मेट्रो सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी।
लोगों के आने-जाने पर ये नियम-
साथ ही नई दिल्ली जिले में होटल बुकिंग वाले और हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले लोगों को बोर्डिंग पास और बुकिंग दस्तावेजों के साथ प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उस समय सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण 10-15 मिनट की देरी हो सकती है, लेकिन उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
मेट्रो स्टेशन के कई एंट्री गेट बंद-
सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) को मेट्रो स्टेशन के कई एंट्री गेट बंद रखने की सलाह दी है। पुलिस ने सुरक्षा कारणों के चलते डीएमआरसी से खान मार्केट के तीन, मोती बाग के दो और आईटीओ के पांच स्टेशनों सहित 20 से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों के गेट को 8 सितंबर से 10 सितंबर तक बंद करने के लिए कहा है।
बता दें कि दिल्ली में 9-10 सितंबर को होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। G20 नेताओं का यह शिखर सम्मेलन प्रगति मैदान के नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र- भारत मंडपम में आयोजित होगा।