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Rent Agreement: किराए पर रहने वालों के लिए जरूरी खबर, अब किराए के साथ सरकार को भी देना होगा इतना शुल्क

Agro Haryana News, Rent Agreement: किराए के मकान पर रहने वालों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। राजस्थान सरकार की तरफ से किराए पर रहने वालों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए है। सरकार ने अब एक साल से कम समय के लिए किराए पर लिए जाने वाली प्रॉपर्टी का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इस नए आदेश का असर उन किराएदारों पर होगा जो एक मकान को कम समय के लिए किराए पर लेते है। 

ऑनलाइन हो सकेगा रजिस्ट्रेशन

नियमों में नए बदलाव के अनुसार, किराएदारों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। इस सुविधा से आम लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे बेहद आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।

अब तक इतनी लगती है स्टांप ड्यूटी

वर्तमान में किराएनामे पर 0.02 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी है। लेकिन अब 10 लाख की संपत्ति होने पर 200 रुपए ही स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा किराएदारों का रजिस्ट्रेशन होने से नाम और पते की जानकारी मिलने से किराएदारों की पहचान भी आसानी से हो जाएगी।

मकान मालिक को मिली राहत

नियमों में बदलाव से मकान मालिक को काफी राहत मिलेगी। ऐसे में यदि अगर किराएदार और मकान मालिक के बीच अनबन हो जाती है या फिर किसी तरह के विवाद की स्थिति में है पुलिस आसानी से सभी जानकारी निकलवा सकेंगी।

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