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Rajasthan Roadways: रोडवेज में की बिना टिकट यात्रा तो लगेगा 10 गुना जुर्माना, परिचालक भी सस्पेंड होगा

Agro Haryana News, Rajasthan Roadways Bus: राजस्थान की रोडवेज बसों में अब बिना टिकट के यात्रा करने वालों की खैर नहीं है। नए नियमों के तहत यदि कोई यात्री चेकिंग के दौरान बिना टिकट यात्रा करते पाया गया तो उससे 10 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही परिचालक पर भी गाज गिरेगी। इसको लेकर रोडवेज मुख्यालय से आदेश आने के बाद अब कार्यवाही तेज हो गई है।

मुख्यालय से प्राप्त आदेश की पालना में अब बड़े स्तर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। आमतौर पर देखा गया है कि कुछ दूरी की यात्रा में बसों में कई परिचालक यात्रियों को किराया राशि लेकर टिकट (Rajasthan Roadways Ticket Rules) नहीं देते हैं। उडऩदस्ते की ओर से मौके पर निरीक्षण के दौरान कई बार परिचालक को कार्रवाई का सामना करना पड़ता था।

लेकिन बिना टिकट यात्रा (travel without ticket) करने वाले यात्री पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती थी। अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कड़ा रूख अपनाते हुए रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए कार्रवाई के तरीके में बदलाव किया है।

यदि यात्री बिना टिकट के सफर के दौरान उड़नदस्ते की टीम को बस में मिलता है तो उससे टिकट राशि का 10 गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा। साथ ही संबंधित परिचालक को निलम्बित किया जाएगा। इससे विभाग की छवि सुधरने के साथ ही राजस्व में भी बम्पर इजाफा होगा।

मुख्यालय से मिले आदेशों के बाद निगम की उडऩदस्ता टीम अलर्ट मोड पर है। टीम की ओर से बसों के रूट पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों को भी टिकट लेने के प्रति सजग भी किया जा रहा है।

ऐसे वसूला जाएगा जुर्माना 

राजस्थान रोडवेज की बस (Rajasthan Roadways Bus) में दो या इससे अधिक यात्री बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर परिचालक को निलम्बित किया जाएगा और यात्री से भी टिकट राशि से 10 गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा।

निगम कर रहा सतर्क

निगम के अधिकारी यात्रियों को बस में यात्रा करने से पहले ही इस बारे में सजग कर रहे हैं कि वे यात्रा करने से पूर्व बस में या तो टिकट लेकर बैठें या फिर परिचालक से आवश्यक रूप से टिकट लें। परिचालकों को भी इसके लिए अधिकारी पांबद कर रहे हैं कि वे बिना टिकट किसी भी यात्री को यात्रा नहीं करवाएं।
 

दोहरी कार्यवाही के निर्देश पहली बार

रोडवेज मुख्यालय से मिले आदेश के तहत बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से टिकिट लेकर यात्रा करने के लिए समझाइश की जा रही है। साथ ही, नए नियमों में जुर्माने के प्रावधान से भी अवगत करा रहे हैं। बिना टिकट यात्रा (travel without ticket) करने पर दोहरी कार्रवाई के लिए मुख्यालय स्तर से पहली बार विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।

राकेश सारस्वत, मुख्य प्रबंधक, चित्तौड़गढ़ आगार

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