New Rules: 1 अप्रैल से राजस्थान में वाहनों को लेकर लागू होंगे नए नियम, मालिकों को करवाना होगा ये काम

Agro Haryana News, New Rules: राजस्थान में भारी वाहनों को लेकर 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे। भारी वाहनों की अग्रिम वार्षिक टैक्स को जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 मार्च निर्धारित की गई है। पिछले साल मार्च महीने में प्रदेश सरकार द्वारा नकद राशि के जरिए टैक्स जमा करने की सुविधा दी थी जिसे अब बंद कर दिया गया है।
टोंक जिले के जिला परिवहन अधिकारी संपत राम वर्मा ने बताया कि 1 अप्रेल से राज्य सरकार द्वारा कार्यालय के विभिन्न फीस, एवं कर राशि केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करने की व्यवस्था लागू की गई थी साथ ही नकद टैक्स का संग्रहण पूरी तरह से बंद कर दिया गया।
जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष मार्च महीने में प्रदेश सरकार द्वारा नकद राशि द्वारा कर जमा कराए जाने की छूट प्रदान करने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में वाहन स्वामियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर ही टैक्स जमा किया जा सकेगा।
उड़न दस्ता होगा सक्रिय
प्रदेश सरकार की ओर से भारी वाहनों का वर्ष 2025-26 का कर जमा कराने हेतु आखिरी तारीख 15 मार्च ही निर्धारित है। इसके बाद टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहनों के विरूद्ध 15 मार्च को रात्रि 12 बजे बाद से परिवहन विभाग के उड़नदस्तों द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा टैक्स भुगतना के बाद ही वाहन जुर्माने के साथ छोड़ा जाएगा। ये कार्रवाई पूरे महीने में 24 घंटे की जाएगी।