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Haryana Karmchari: हरियाणा के इन सरकारी कर्मचारियों का नहीं होगा प्रमोशन, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Agro Haryana News: (Haryana Employess Promotion) हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खास खबर है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर खास फैसला सुनाया गया है। जिसमें हरियाणा पुलिस के इंडियन रिजर्व बटालियन कर्मचारियों को इंस्पेक्टर पद के लिए प्रमोशन सूची में शामिल करने की मांग को रखा गया था लेकिन इसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। 

हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा पुलिस के इंडियन रिजर्व बटालियन कर्मियों के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर करके उन्हें अन्य विंग जैसे हरियाणा आर्म्ड पुलिस और कमांडो बल की तरह इंस्पेक्टर पद की पदोन्नति में शामिल करने की मांग रखी गई थी। अपने तर्क में उन्होंने बताया कि वे भी अन्य पुलिसकर्मियों की तरह समान काम करते है और उन्हें भी समान ट्रेनिंग दी जाती है। जिसके चलते उन्हें प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिए लेकिन कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने दिया ये तर्क

कोर्ट में अपना तर्क देते हुए हरियाण सरकार ने बताया कि इंडियन रिज़र्व बटालियन एक खास बटालियन है, जिसे केंद्र सरकार के निर्देशों पर बनाया गया था। इसके कर्मियों की भर्ती और ट्रेनिंग में केंद्रीय बलों का भी योगदान होता है और उन्हें पूरे देश में तैनात किया जा सकता है। इसके विपरीत, हरियाणा पुलिस के अन्य कैडर पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होते हैं और उनकी नियुक्ति, प्रशिक्षण और पदोन्नति हरियाणा सरकार के नियमों के तहत होती है।

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इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों को नहीं मिलेगा प्रमोशन

कोर्ट के अनुसार इंडियन रिजर्व बटालियन कर्मियों की भर्ती, ट्रेनिंग और तैनाती प्रकिया हरियाणा पुलिस के अन्य कैडरों से अलग है। जिसके चलते कोर्ट द्वारा उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार के पास यह अधिकार है कि वह अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग कैडर बनाए और उनके लिए अलग नियम लागू करे। 

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