
मोदी सरकार की ओर से यूपीएस स्कीम उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी जिन्होंने पहले से ही एनपीएस में नामांकित है और इस नई योजना का विकल्प चुनते है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय की ओर से एनपीएस के तहत योग्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास अब एनपीएस स्ट्रक्चर के भीतर एकीकृत पेंशन योजना में स्विच करने का विकल्प है।
क्या है मोदी सरकार की नई योजना
एक अप्रैल से मोदी सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई स्कीम लागू की जाएगी। जिसके तहत रिटायर्ड व्यक्तियों को अब रिटायरमेंट से पहले लास्ट 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। योजना के तहत शर्त यह रहेगी कि उन्होंने 25 साल की न्यूनतम सेवा की हो और इसके अलावा सरकार अपना अंशदान 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5% करने जा रही है।
मोदी सरकार की नई स्कीम के तहत किसी पेंशनभोगी की किसी कारणवश मौत हो जाती है तो परिवार के कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का केवल 60 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होगा। नई स्कीम के तहत कम से कम दस साल की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट पर पेंशन के रूप में दस हजार रुपए प्रति माह दिया जाएगा।
यूपीएस के प्रावधान एनपीएस के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों (जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं) पर लागू होंगे। पिछली अवधि के बकाया का भुगतान पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ किया जाएगा।