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बड़ी खबर: राजस्थान के इन कर्मचारियों की रोकी जाएगी सैलरी व पेंशन, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Agro Haryana News, Rajasthan Highcourt Decision: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में कोर्ट के आदेशों की अवमानना के चलते 3 आईएएस आधिकारियों की सैलरी व पेंशन रोकने के आदेश जारी किए है। इन तीन कर्मचारियों के नाम हेमंत गेरा, रिटायर्ड IAS राजेंद्र कुमार भट्ट और रिटायर्ड आईएएस ताराचंद मीणा बताया जा रहा है।

इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की ओर से कार्मिक विभाग के मुख्य सचिव को निजी रूप से कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए गए है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने तकरीबन साढ़े तीन साल पहले 9 याचिकाकर्ताओं के पक्ष में एक फैसला सुनाया था। इसमें तीसरा पे-स्केल लागू करने और एरियर का भुगतान करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन एक लंबा समय बीत जाने के बावजूद इन आदेशों की पालना नहीं की गई, जिस पर कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए आदेश जारी किया है।

हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश मेहता की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट के इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित हो, इसके लिए आदेश की कॉपी प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजने के लिए हाईकोर्ट रजिस्ट्री को भी निर्देश दिए गए है।

जानिए क्या था मामला

राजस्थान हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई। ये याचिका उदयपुर जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त कार्यालय में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पदों पर कार्यरत रमेश चंद्र औदिच्य, किशनलाल वैष्णव और 7 अन्य कर्मचारियों ने वकील यशपाल खिलेरी के माध्यम से दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं को 13 अगस्त 1987 से स्थायी करते हुए पहला और दूसरा चयनित वेतनमान दिया गया था, लेकिन तीसरे वेतनमान से उन्हे वंचित कर दिया गया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने 23 सितंबर 2021 को याचिका स्वीकार करते हुए 27 वर्ष पर देय तृतीय चयनित वेतनमान की गणना 12 अगस्त 2014 से करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने तीन महीने के भीतर सभी फायदा और 31 मार्च 2022 तक एरियर का भुगतान करने के निर्देश दिए। लेकिन साढ़े तीन साल जितना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी आदेशों की पालना नहीं की गई।

सरकार ने दिया ये तर्क

याचिकाकर्ताओं ने आदेश की अवमानना याचिका दायर की। सरकारी वकील ने स्पेशल अपील लंबित होने का हवाला दिया, लेकिन याचिकाकार्ताओं के वकील खिलेरी ने बताया कि यह अपील 2 अगस्त 2023 को ही खारिज हो चुकी थी और इस पर कोई स्टे आदेश भी नहीं था।

मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन कार्मिक विभाग सचिव हेमंत गेरा, तत्कालीन संभागीय आयुक्त उदयपुर राजेंद्र कुमार भट्ट और तत्कालीन जिला कलेक्टर उदयपुर ताराचंद मीणा की सैलरी और पेंशन रोकने के आदेश जारी कर दिए। इसके अलावा, कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी जिम्मेदार कर्मचारियों की सूची मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हेमंत गेरा वर्तमान में रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं। वहीं राजेंद्र भट्ट उदयपुर में संभागीय आयुक्त के पद से 31 अगस्त 2024 को रिटायर हुए। ताराचंद मीणा भी उदयपुर में कलेक्टर रहे, 20 मार्च 2024 को उनका VRS मंजूर हुआ और वे सेवाओं से मुक्त हुए। मीणा ने उदयपुर से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। लेकिन हार गए।

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