
मीडिया जानकारी के अनुसार फरीदाबाद निगम की ओर से इन लोगों को मालिकाना सर्टिफिकेट भी देगा। इन लोगों को मार्च तक मालिकाना सर्टिफिकेट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि योजना प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना के तहत लागू की जा रही है। ग्रामवासियों के पास सिर्फ कब्जे का अधिकार है, कोई मालिकाना दस्तावेज नहीं है। अब नगर निगम इस सर्वे के माध्यम से उनका मालिकाना हक सुनिश्चित करेगा।
सर्टिफिकेट पाने के लिए व्यक्ति को बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस या घरेलू गैस कनेक्शन जैसे अन्य दस्तावेज़ की जरूरत पड़ेगी। सत्यापन के बाद नगर निगम मालिकाना हक का सर्टिफिकेट देगा। इस सर्टिफिकेट से लोग आसानी से अपनी जमीन पर बैंक लोन ले सकेंगे और इसे खरीद-बिक्री कर सकेंगे। इसके बावजूद, कुछ ग्रामीणों का कहना है कि मालिकाना दस्तावेज मिलने के बाद उन्हें गृहकर भी देना होगा। निगम अधिकारियों ने कहा कि 100 गज या उससे अधिक के प्लॉट पर घर बनाया जा सकता है, लेकिन 99.99 गज से कम प्लॉट पर नहीं।