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Delhi में अब बाइक टैक्सी चलाने में नहीं होगी दिक्कत, CM ने सुनाया ये फैसला
 

दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने वाले लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाइक टैक्सी चलाने को अनुमति देता है लेकिन लोगों को सिर्फ एक शर्त का पालन करना होगा चलिए जानते हैं...
 

Agro Haryana, New Delhi : दिल्ली वालों के लिए फेस्टिव सीजन से पहले बड़ी खबर सामने आ रही है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arving Kejriwal) ने दिल्ली में बाइक टैक्सी को अनुमति दे दी है लेकिन इसमें एक शर्त है.

शर्त ये है कि बाइक टैक्सी की सर्विस तो दिल्लीवासियों को मिलेगी लेकिन इस सर्विस में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) का इस्तेमाल किया जाएगा.

दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए रास्ता खुल गया है, लेकिन अब इन सेवाओं के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करना होगा. 

दिल्ली के सीएम ने किया ये ऐलान

राष्ट्रीय राजधानी में यात्री परिवहन सेवाएं और डिलिवरी सेवाएं मुहैया कराने वाले एग्रीगेटर के विनियमन और लाइसेंस के लिए बनाई गई एक योजना में यह बात कही गई है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को इस योजना को मंजूरी दी. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलिवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 से संबंधित फाइल अब उपराज्यपाल कार्यालय को भेजी गई है. 

पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ाई में करेगा मदद

केजरीवाल ने कहा कि आज मैंने ऐतिहासिक दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलिवरी सेवा प्रदाता योजना को अपनी मंजूरी दी. यह दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

इसके साथ दिल्ली भारत का पहला राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जहां एग्रीगेटर, डिलिवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स कंपनियों के वाणिज्यिक वाहनों को शून्य-उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में समयबद्ध तरीके से बदलना अनिवार्य है. 

उन्होंने कहा कि यह योजना दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने का रास्ता भी साफ करती है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हरित, टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देते हुए दिल्ली के लोगों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

फरवरी महीने में बंद कर दी थी सेवा

बता दें कि दिल्ली सरकार ने फरवरी में बाइक टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था. बता दें कि दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया था,

जिसके बाद ओला-उबर जैसी कंपनियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. ये मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट गया और कोर्ट ने दिल्ली सरकार से राज्य में बाइक टैक्सी चलाने के लिए पॉलिसी लेकर आने को कहा और समय दिया.