{"vars":{"id": "107609:4644"}}

New liquor policy: एमपी में 1 अप्रैल से लागू होगी नई आबकारी नीति, दुकानों की निलामी शुरू

MP liquor policy: मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। जिसको लेकर दुकानों की नीलामी शुरू कर दी गई है। जिसके तहत पहला अवसर वर्तमान दुकान संचालक को मिल रहा है। 
 
Agro Haryana News: (MP News) मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल से नई आबाकारी नीति 2025 -26 परिवर्तन के साथ  लागू हो जाएगी। जिसके चलते दुकानों की नीलामी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। नीलामी प्रक्रिया में पहला अवसर वर्तमान दुकान संचालक को दिया जा रहा है। वहीं 20 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ ही दुकान संचालक लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते है। जानकारी के अनुसार बता दें कि यदि दुकान नीलाम नहीं होती है तो उसके बाद लॉटरी प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा। 

नई आबकारी नीति में क्या है मुख्य बदलाव

मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल से नई आबाकारी नीति 2025 -26 परिवर्तन के साथ  लागू हो जाएगी।  जिसके तहत सभी दुकानों पर पीओएस मशीन लगाने का फैसला लिया गया है ताकि शराब की बिक्री पर नजर रखी जा सके। पीओएस मशीन के फैसले से एक तरफ जहां टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी

वहीं दूसरी ओर कौन सी दुकान कितनी शराब की सैल करती है ये रिकॉर्ड रखने में आसानी होगी। दुकान के बाहर बारकोड गले बारकोड को स्कैन करने के बाद ही शराब दी जाएगी। साथ ही ग्राहक को बिल देना होगा। नई आबाकारी नीति के तहत नियमों का पालन न करने पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा। 


नीलाम न होने वाली दुकान के लिए अपनाई जाएगी टेंडर प्रक्रिया
मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल से नई आबाकारी नीति 2025 -26 परिवर्तन के साथ  लागू हो जाएगी। जिसके चलते दुकानों की नीलामी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। 20 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ ही दुकान संचालक लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते है। जानकारी के अनुसार बता दें कि यदि दुकान नीलाम नहीं होती है तो उसके बाद लॉटरी प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा। यह प्रक्रिया 21 फरवरी के बाद होगी।