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UP में अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते वक्त देना होगा दहेज का विवरण, सरकार ने दिए आदेश   

UP News : यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट को बनवाने के नियम बदल दिए है। हाल ही में सरकार ने आदेश जारी किए है जिसमें कहा है कि अब यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते वक्त आपको दहेज का सारा विवरण देना होगा। आइए नीचे आर्टिकल में जानते है इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी--   

 

Agro Haryana, Digital Desk- नई दिल्ली: यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हर दिन मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए बड़ी खंख्या में लोग आवेदन के लिए जाते है।

लेकिन आपको बता दें, कि सरकार ने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के नियम अब बदल दिए है। अगर आप भी शादी रजिस्टर्ड करवाने के लिए जा रहे है तो उसे पहले इस खबर को अंत तक जरुर पढ़ लें।  

ये जानकारी देनी है जरुरी 

यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लड़कों और लड़की वालों का शादी का कार्ड, दसवीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और साथ में दो गवाहों के भी दस्तावेज लगाए जाते थे। लेकिन अब मनिंदर कुमार सक्सेना यूपी के उपमहानिरीक्षक निबंधन ने 17 मई को नए निर्देश जारी कर दिए है। 

मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के सरकार ने नए आदेश लागू कर दिए है। अब शादी का मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय आपको दहेज का विवरण भी देना होगा। इसके लिए दुल्हा और दुल्हन को शादी के दहेज के बारे में पता होना चाहिए। 

दहेज का विवरण देने के बाद ही आपका मैरिज सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। यदि आपको दजेह के बारे में नहीं पता है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाएगा। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए बहुत से लोग आवेदन करते है।  

मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके पास दूल्हे-दुल्हन दोनों पक्षों के शादी का कार्ड, आधार कार्ड और 10 वीं की मार्कशीट के साथ दो गवाहों के कागजात भी लगाए जाते हैं। अब इन दस्तावेज के साथ दहेज का शपक्ष पत्र भी होना जरुरी है। कार्यालय के बाहर इसका नोटिस लगा दिया गया है।    

दीपक श्रीवास्तव अधिकारी का कहना है कि अब मैरिज सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत जरुरी हो गया है। आपके बहुत से काम के लिए अब आपसे मैरिज सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आप आवदेन करने जाते है तो दूसरे दस्तावेजों के साथ दहेज का भी प्रमाण पत्र लेकर जाएं। 

शादी के बाद यदि आप ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाते तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा। पासपोर्ट के लिए मैरिज सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है। यदि आप शादी के बाद बीमा करवाते है तो उसमें भी आपसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। मैरिज सर्टिफिकेट शादी के बाद आपके लिए बहुत आवश्यक है।