Retirement Age Limit: कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर High Court ने सुनाया बड़ा फैसला, जानिए क्या है ताजा अपडेट
Agro Haryana: डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, High Court Order On Retirement Age Limit: कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञात हो कि राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के संबंध में वर्ष 2022-23 मे 2 से 3 वर्ष की वृद्धि की गई थी। लेकिन इसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक स्पष्ट आदेश जारी किया है। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश पर हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। आइए जाने इस संबंध में हाईकोर्ट ने क्या कहा है
सेवानिवृत्त आयु मे नहीं होगी वृद्धि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के मेडिकल कॉलेज के ट्यूटर, लेक्चरर तथा मेडिकल ऑफिसर पद पर कार्यरत अधिकारियों की सेवानिवृत्त आयु में वृद्धि नहीं की जाएगी। यह उसकी पात्रता नहीं रखते हैं। ज्ञात हो कि पंजाब सिविल मेडिकल सर्विस कैडर के सदस्य की सेवानिवृत्त आयु 58 वर्ष निर्धारित है जबकि शिक्षण संस्थान में कार्यरत सदस्यों को 1979 के नियम के तहत सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। इसी स्थिति को सामान बनाने के उद्देश्य मेडिकल कॉलेज के लेक्चर, सेवानिवृत्त आयु मे वृद्धि की मांग कर रहे थे।
क्या कहता है हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने को लेकर स्पष्ट कहा है कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहे हैं कि टीएमएल यानी कि ट्विटर लेक्चरर और मेडिकल ऑफिसर को कभी भी शिक्षण संकाय के कैलेंडर के सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। इसके लिए हाईकोर्ट ने पूर्व में निर्देश दिया था कि वह संबंध में जानकारी प्रस्तुत करें।
हाईकोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा है कि पंजाब मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी के रूप में कार्यरत एपीसीएमएस अधिकारियों द्वारा दायर की गई याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी और अधिकारी से 1 वित्त आयोग में वृद्ध की पात्रता नहीं रखते हैं। ऐसे में उन्हें यह लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है।