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High Court : विवाहित होने के बावजूद किसी अन्य पुरुष के संबंध बनाना अपराध है या नहीं, जानिए हाईकोर्ट का फैसला  

High Court : कोर्ट में आए दिन नए-नए मामले सामने आते रहते है। हाल ही में हाईकोर्ट के विवाहित होने के बाद महिला का किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने पर बड़ा फैसला सुनाया है। चलिए नीचे खबर में जानते है कोर्ट की और से आए इस फैसले के बारे में विस्तार से-  

 

Agro Haryana, Digital Desk- नई दिल्ली :  कोर्ट के पास हर दिन नए-नए मामले आते रहते है। आजकल शादीशुदा महिला भी अन्य पुरुषों के साथ रहती है और उनके साथ संबंध बनाती है। लोगों को मानना है कि यह गलत है।

ऐसा ही मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रेम को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कहा है कि शादीशुदा महिला का किसी दूसरे मर्दे के साथ संबंध बनाना गलत नहीं है। 

हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाने के बाद प्रेमी जोड़े को एसएसपी ने आदेश भी जारी किए है और कहा है कि यदि जोड़े में से कोई भी एक पहले सी ही विवाहित है तो वह उसके साथ रहने और उसकी सुरक्षा के लिए मना नहीं कर सकता है। 

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इसकी याचिका भी दाखिल की गई है। याचिका में हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि जोड़े में से किसी एक की शादी हुई है और उनका तलाक से जुड़ा कोई भी मामला हाईकोर्ट में पहुचं चुका है। 

यदि इस बात पर दोनों की सहमति है तो ऐसा हो सकता है।  प्रेमी ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्‍नी की शिकायत के आधार पर लगातार प्रेमी जोड़े को समराला के एसएचओ द्वारा लगातार परेशान कर रहा है। 

यूपी सरकार में इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रखा है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यदि जोड़े में से कोई भी एक शादीशुदा है तो उसकी सहायता नहीं की जा सकती है।  

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि जोड़ा अपनी सहमति से रिलेशन में रहना चाहते है तो वह गलत नहीं है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस फैसला का नोटिस जारी करके अपना फैसला सुनाया दिया है।