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Haryana News : अब मान्य नहीं होंगे ऑफलाइन सर्टिफिकेट, हरियाणा सरकार ने दिए आदेश  

Haryana News : हरियाणा सरकार ने हाल ही में नए आदेश जारी किए है। कहा है कि सरकारी विभागों की तरफ से जो भी ऑफलाइन सर्टिफिकेट जारी होते है अब वह मान्य नहीं होंगे। सभी सर्टिफिकेट को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। चलिए जानते है विस्तार से पूरी डिटेल-  

 

Agro Haryana, Digital Desk- नई दिल्ली : Haryana News : हरियाणा में ऑफलाइन सर्टिफिकेट के नियमों के बदल दिया गया है। इसके लिए हाल ही में हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए है।  

आदेश में कहा है कि जो भी सर्टिफिकेट सरकारी विभागों के द्वारा ऑफलाइन जारी किए जाते है अब वह मान्य नहीं होंगे। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे  सभी सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कर दिया गया है। 

ऑनलाइन करने के बाद अब आपको  QR CODE वाले सर्टिफिकेट बनवाने होंगे। सरकारी विभागों में अब उन्ही सर्टिफिकेट को माना जाएगा। अब कोी भी फॉर्म भरा जाता है तो वह कम्प्यूटर से बने हुए QR CODE वाले सर्टिफिकेशन ही मान्य होंगे। 

अगर आप भी इन सर्टिफिकेट के लिए आवदेन करना चाहते है तो टाइम से ही जो भी ऑफलाइन सर्टिफिकेट है उनको ऑनलाइन करवा लें। ताकि आपको बाद में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।

★ 1. जाति प्रमाण पत्र

★ 2. निवास प्रमाण पत्र

★ 3. जन्म प्रमाण पत्र

★ 4. मृत्यु प्रमाण पत्र

★ 5. आय प्रमाण पत्र