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Bihar News: बिहार में नई पीढी बेच पाएगी दादालाई जमीन, रजिस्ट्री के नए नियम जारी

बिहार में रजिस्ट्री को लेकर नियमों में बड़ा फेरबदल किया गया है। जिसके अनुसार अब बिहार में नई पीढ़ी दादालाई जमीन को आसानी से बेच सकती है। आइए जानते है रजिस्ट्री को लेकर क्या है नए नियम
 
Agro Haryana: डिजिटल डेस्क नई दिल्ली,  सु्प्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बिहार में पुरानी जमीनों की रजिस्ट्री को लेकर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रजिस्ट्री को लेकर जारी नए नियमों के अनुसार अब बिहार मे नई पीढ़ी आसानी से अपने पापा दादा की जमीन को बेच सकते है।

माननी होगी सुप्रीम कोर्ट की ये बात
जारी पत्र में सभी जिलाधिकारी, जिला अवर निबंधक व अवर निबंधक को निर्देशित किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पटना हाइकोर्ट के फैसला के खिलाफ सुनवाई करते हुए 13 मई को जो आदेश पारित किया गया है. इसका शत प्रतिशत पालन करते हुए जमीन दस्तावेजों की रजिस्ट्री करना है.

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे
बता दें कि पटना हाइकोर्ट ने 06 फरवरी को सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि जिनके नाम जमाबंदी रहेगी. वह व्यक्ति ही जमीन की रजिस्ट्री कर सकते हैं. ऐसे में दादा व पिता के नाम की जमाबंदी वाले जमीन की बिक्री बेटे व पोते नहीं कर सकते थे. इसको लेकर कई लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर कर दिया, जिसकी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाते हुए अंतिम सुनवाई के लिए 24 सितंबर, 2024 की तिथि तय की है.

पहली बार लागू हुआ था ये नियम
जमीन रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए राज्य सरकार ने पहली बार 10 अक्तूबर, 2019 को नियम लागू किया था. तब इसके खिलाफ कई याचिका हाईकोर्ट में दायर की गयी. कोर्ट ने 15 दिनों के भीतर ही 25 अक्तूबर को सरकार के फैसला पर रोक लगा दिया. तब से चल रही मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 09 फरवरी, 2024 को सरकार के फैसला को सही करार देते हुए इसे लागू करने का आदेश दिया. इसके बाद सरकार ने 22 फरवरी को पत्र जारी कर इसे लागू किया था.